राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के एक संविदा कर्मचारी को राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी को डीडवाना-कुचामन से जयपुर APO (ट्रांसफर) करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ (सिंगल बैंच) ने जारी किया है। याचिकाकर्ता अभिषेक बोहरा, डीडवाना-कुचामन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में अकाउंट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। वे जिला लेखा प्रबंधक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने APO आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट में दिया तर्क- संविदा कर्मचारी को एपीओ नहीं किया जा सकता याचिकाकर्ता के वकील यशपाल खिलेरी ने बताया- यह मामला पहले आ चुके 18 फरवरी 2025 के निर्णय ‘जीवराज कसवां बनाम राजस्थान एवं अन्य’ से पूरी तरह आच्छादित है। कोर्ट में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी हैं और उन पर ‘राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022’ लागू होते हैं। इन नियमों के अनुसार, संविदा कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर APO नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 25 मई 2026 के आदेश के जरिए याचिकाकर्ता को डीडवाना-कुचामन से जयपुर APO कर दिया गया था। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को तय की गई है। साथ ही, अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए 25 मई 2026 के APO आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन (अमल) पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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